हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली एक हिंदू युवती को हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की अनुमति देते हुए हरिद्वार पुलिस को उसकी सुरक्षा का आदेश दिया
Image Credit: my-lord.inजस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ ने हिंदू युवती भावना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिए है
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता भावना एक 22 वर्षीय हिन्दू युवती है. वह हरिद्वार निवासी 35 वर्षीय युवक फरमान के साथ रहती है. दोनों हरिद्वार की एक फार्मा कंपनी में नौकरी करते है
Image Credit: my-lord.inयुवती और फरमान ने हाल ही में दरगाह जियारत के दौरान नमाज पढ़ने को लेकर शिकायत की. युवती का कहना है कि जब भी वह नमाज अदा करने के लिए जाती है तो हिंदू संगठन विरोध करते है
Image Credit: my-lord.inजिसके बाद युवती के साथ ही फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अनुरोध किया और दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी
Image Credit: my-lord.inउसने याचिका में कहा है कि बिना डर, भय या दबाव के पिरान कलियर में वह नमाज अदा करना चाहती है
Image Credit: my-lord.inहिंदू संगठन के विरोध के चलते युवती ने हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका दायर की
Image Credit: my-lord.inपीठ द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसने अपना धर्म नहीं बदला है, फिर वहां पर नमाज क्यों पढ़ना चाहती है, याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि वह दरगाह से प्रभावित है
Image Credit: my-lord.inयाचिकाकर्ता युवती ने अदालत को बताया कि ना तो उसने अब तक शादी की है और ना ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है, लेकिन उसे पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने स्थानीय एसएचओ को उचित इंतजाम करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 मई तय की है
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