कोलकाता की ट्राम ट्रेन के संरक्षण के लिए अदालत ने दिया ये निर्देश

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 22 Jun, 2023

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास आई याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वो शहर में ट्राम रेलवे के बचे हिस्सों को बेचने या ध्वस्त होने से रोकें

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ट्राम ट्रेन है कोलकाता की विरासत

याचिकाकर्ता का यह कहना है कि कोलकाता की ट्राम ट्रेन सर्विस शहर की धरोहर और विरासत का हिस्सा है और ऐसे में बदलते समय के साथ इसे जीवित और संरक्षित रखना जरूरी है

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ट्राम के संरक्षण हेतु जनहित याचिका

पीआईएल में यह बताया गया है कि कलकत्ता की धरोहर, ट्राम ट्रेन की पूरी स्वीकृत शक्ति 116 किलोमीटर से ज्यादा थी लेकिन अब यह सिर्फ 33.04 किलोमीटर की रह गई है

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है और राज्य सरकार को खास निर्देश भी दिया है

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राज्य सरकार को अदालत का निर्देश

अदालत ने पश्चिम बंगाल की सरकार और परिवहन विभाग को 'ट्राम ट्रेन' के संरक्षण के लिए एक संगठन के गठन का निर्देश दिया है जिसके सभी सदस्य 'स्वतंत्र दिमाग' के साथ काम करेंगे

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संरक्षण हेतु समिति का गठन

इस काम के लिए जिस समिति का गठन होगा, अदालत के अनुसार संबंधित सरकारी अधिकारी, कोलकाता के ट्राम-उत्साही, गैर-सरकारी संगठन और विरासत का संरक्षण करने वाले विशेषज्ञ इसका हिस्सा होंगे

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