तंग संकरी गलियों में सरकारी राशन की दुकानों तक आम जन की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 24(2)(ए) के तहत सब्सिडाइज्ड दरों पर राशन केंद्र सरकार के नियत गोदामों से प्राप्त कर अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उचित दर की दुकानों (राशन दुकानों) तक डोर स्टेप डिलीवरी कराएगी
Image Credit: my-lord.inपूर्व में जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएं तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अपने आर्थिक स्रोतों, मनरेगा आदि योजनाओं से राशन की दुकानों का निर्माण करेंगे
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए फूड ग्रेन स्टोरेज के निर्माण का कार्य मनरेगा के अंतर्गत जारी है, ऐसे भवनों का निर्माण केवल सरकारी भूमि पर किया जाएगा
Image Credit: my-lord.inदुकानों की प्रस्तावित डिजाइन, ले-आउट व स्थान के चयन के संबंध में संबंधित जिलाधिकारी स्वयं के स्तर पर निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कराएंगे, मॉड्यूल के अनुसार निर्मित उचित दर दुकान का कुल क्षेत्रफल लगभग 484 वर्ग फीट होगा
Image Credit: my-lord.inउचित दर दुकान का निर्माण एक वृहद कक्ष में किया जाएगा, जिसमें दुकान तथा सीएससी के लिए अलग-अलग स्थान होगा. दुकान के समक्ष एक 24 फीट गुणा 04 फीट का बरामदा भी होगा, जोकि उचित दर विक्रेताओं के लिए वेटिंग हाल के रूप में रहेगा
Image Credit: my-lord.inबरामदे में तीन स्थानों पर नोटिस बोर्ड तथा एक स्थान पर सूक्ष्म वृक्षारोपण के लिए जगह सम्मिलित है. नवीन उचित दर दुकानों का निर्माण सबसे पहले प्रदेश के समस्त ब्लाक में किया जाएगा. इसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में 75 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा
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