महिलाओं को सशक्त कर रहा है Equal Remuneration Act

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 02 Mar, 2023

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

इस अधिनियम के अनुसार समान काम के लिए समान मजदूरी यानि एक ही प्रकृति के काम को यदि एक महिला और पुरुष दोनों कर रहें हैं तो उन्हें एक समान वेतन मिलना चाहिए.

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महिलाओं को समान अवसर

इस अधिनियम के अनुसार महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं. उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए.

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भेदभाव मुक्त नौकरी

महिला व पुरुष में नौकरी आवेदन और सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं हो साथ ही किसी भी रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति, पूर्व कर्मचारी के आरक्षण को प्रभावित नहीं करता है.

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समान काम और समान वेतन की मांग

संविधान के निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने समान काम के लिए समान वेतन की बात उठाई थी.

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अनुच्छेद 39(d)

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग-4 में महिला और पुरुषों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन के लिए अनुच्छेद 39(d) में प्रमुख प्रावधान किया गया है.

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