कानून की नजरों में दहेज एक अपराध, गंभीर है सजा!

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 12 Jun, 2023

क्या है 'दहेज'?

'दहज' वो संपत्ति या व्यक्तिगत सुरक्षा है जो शादी से पहले या शादी के दौरान एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है या पक्षकार के माता-पिता द्वारा दूसरे पक्षकार को मिलती है

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दहेज के खिलाफ भारत में कानून

दहेज प्रथा के खिलाफ 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' (The Dowry Prohibition Act, 1961) है और इसका उद्देश्य दहेज लेने या देने से लोगों को रोकना है

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दहेज है अपराध!

'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' के तहत दहेज देना या दहज लेना एक दंडनीय अपराध है जिसमें आरोपी को कम से कम पांच साल की जेल की सजा और 15 हजार रुपये या उससे ज्यादा का आर्थिक जुर्माना हो सकता है

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दहेज हत्या को लेकर कानून

भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में 'दहेज हत्या' (Dowry Death) की बात की गई है और बताया गया है कि यदि महिला की हत्या शादी के सात साल के अंदर, शारीरिक चोट से होती है और वजह दहेज को लेकर दबाव है, तो उसे 'दहेज हत्या' करार दिया जाएगा

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दहेज हत्या के खिलाफ सजा

'दहेज हत्या' के आरोपी कम से कम सात साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी जो बढ़ाकर आजीवन कारावास तक भी की जा सकती है

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कानपुर में सामने आया मामला

कानपुर में दहेज हत्या का एक मामला सामने आया है जिसमें एडिश्नल सेशन्स जज फास्ट ट्रैक कोर्ट, श्रद्धा त्रिपाठी ने आरोपी और उसके पिता को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है और सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है

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