धारा 144 लगने पर ना करे उल्लंघन वरना हो सकतेी है गिरफ्तारी

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 31 Mar, 2023

CrPC की धारा 144

CrPC की धारा 144, किसी क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव या किसी आशंकित खतरे के तत्काल मामले में आदेश जारी करने की शक्ति है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे.

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कब लगती है धारा 144

यह उन परिस्थिति में लगाया जाता है जिसमें एक परेशान स्थिति पैदा करने या मानव जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है और यह धारा शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लागू की जाती है.

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कौन करता है लागू

धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और जहां भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं.

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प्रतिबंध

इस धारा के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे- जुलूस निकालने पर रोक, सार्वजनिक सभा पर रोक, धरना या अनशन पर रोक, उस स्थान पर हथियारों लाने पर रोक, आदि.

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उल्लंघनकर्ता को हो सकती है गिरफ्तारी

धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस धारा 107 या धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है.

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सजा का प्रावधान

CrPC की धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने पर आरोपी को एक साल की कैद की सजा भी हो सकती है. हालांकि, यह एक जमानती अपराध है, और जमानत हो जाती है.

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