कमाने वाले व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है अगर उसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, लेकिन क्या मृत व्यक्ति का भी ITR भरना पड़ता है, जानिए क्या इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम
Image Credit: my-lord.inइस धारा के अनुसार मृत व्यक्ति का भी बकाया टैक्स भरना होगा. यह टैक्स उसका कानूनी वारिस भरने के लिए जिम्मेदार होगा
Image Credit: my-lord.inअगर टैक्स विभाग नोटिस भेजती है तो इसका जवाब कानूनी रूप से जो वारिस है वह उस नोटिस का जवाब देने के लिए बाध्य होगा है लेकिन अगर किसी तरह का जुर्माना लगाया गया है तो कानूनी वारिस उस टैक्स को भरने के लिए बाध्य नहीं होगा
Image Credit: my-lord.inकानूनी वारिस बनने के लिए अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती है. कोर्ट मृत व्यक्ति के किसी करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटे-बेटी या किसी और को कानूनी वारिस बना सकती है. स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता हासिल की जा सकती है
Image Credit: my-lord.inकानूनी वारिस बनने की अनुमति मिलने के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद को मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करना होगा
Image Credit: my-lord.inरजिस्टर करने के लिए कोर्ट से या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की कॉपी देना होगा. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयकर विभाग की तरफ से इसकी सूचना भेज दी जाती है
Image Credit: my-lord.inकानूनी वारिस बनते ही व्यक्ति को मृत व्यक्ति के आईटीआर खाते में लॉगिन करने की सहूलियत मिल जाती है
Image Credit: my-lord.inआईटीआर भरने के बाद आयकर विभाग उस खाते को बंद कर देती है, क्योंकि खाताधारक की मौत हो चुकी है
Image Credit: my-lord.inमृत व्यक्ति का आईटीआर भरते वक्त उस शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पैन और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी
Image Credit: my-lord.inआईटीआर भरने के बाद अगर कोई रिफंड आता है तो वह मृत व्यक्ति के खाते में ही आएगा. उस पैसे को निकालने के लिए आपको बैंक जाना होगा. उस खाते से पैसे निकालने के बाद उसको बंद करवाना होगा
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