पुलिस के साथ गलती से भी न करें हाथापाई वरना...

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 28 Jun, 2023

पुलिस पर कभी न उठाएं हाथ!

कानून के तहत पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने, उनको मारने पर भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में क्या सजा निर्धारित की गई है, जानिए

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भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) की दो धाराएं हैं जिनके तहत पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके काम में बाधा डालने के खिलाफ सख्त सजा निर्धारित की गई है

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आईपीसी की धारा 186

आईपीसी की धारा 186 'लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना' है जिसके तहत यदि कोई भी शख्स पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक के काम में बाधा डालता है तो उसे सजा सुनाई जाएगी

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इस धारा के तहत सजा

इस धारा के तहत दोषी को तीन महीने तक की जेल की सजा, 500 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है

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भारतीय दंड संहिता की धारा 332

आईपीसी की धारा 332 'किसी लोक सेवक को उनके काम से भटकाने हेतु जानबूझकर चोट पहुंचाना' में यदि ईमानदार पुलिस अधिकारी या अन्य लोक सेवक को कोई जानबूझकर, उनके काम को खराब करने के उद्देश्य से चोट पहुंचाता है, उसे सजा मिलेगी

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हो सकती है इतने समय की जेल

धारा 332 के तहत दोषी को तीन साल तक की जेल की सजा सुनाई जाएगी, आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर दोनों सजाएं भुगतना पड़ सकता है

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कब उठा सकते हैं पुलिस पर हाथ?

वैसे तो ये एक कानूनी अपराध है लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको बिना कारण चोट पहुंचाता है तो आप आत्मरक्षा (Self Defence) में उसपर हाथ उठा सकते हैं

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