कानून के तहत पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाने, उनको मारने पर भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में क्या सजा निर्धारित की गई है, जानिए
Image Credit: my-lord.inभारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) की दो धाराएं हैं जिनके तहत पुलिस अधिकारी पर हाथ उठाना या उनके काम में बाधा डालने के खिलाफ सख्त सजा निर्धारित की गई है
Image Credit: my-lord.inआईपीसी की धारा 186 'लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना' है जिसके तहत यदि कोई भी शख्स पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक के काम में बाधा डालता है तो उसे सजा सुनाई जाएगी
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत दोषी को तीन महीने तक की जेल की सजा, 500 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inआईपीसी की धारा 332 'किसी लोक सेवक को उनके काम से भटकाने हेतु जानबूझकर चोट पहुंचाना' में यदि ईमानदार पुलिस अधिकारी या अन्य लोक सेवक को कोई जानबूझकर, उनके काम को खराब करने के उद्देश्य से चोट पहुंचाता है, उसे सजा मिलेगी
Image Credit: my-lord.inधारा 332 के तहत दोषी को तीन साल तक की जेल की सजा सुनाई जाएगी, आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर दोनों सजाएं भुगतना पड़ सकता है
Image Credit: my-lord.inवैसे तो ये एक कानूनी अपराध है लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको बिना कारण चोट पहुंचाता है तो आप आत्मरक्षा (Self Defence) में उसपर हाथ उठा सकते हैं
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