I-T विभाग के नोटिस को भूल कर भी ना करें Ignore, नहीं तो ..

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 02 Jun, 2023

समय सीमा में भरें इनकम टैक्स

जिनकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है उन्हें तैयार रहना चाहिए की वो अपना टैक्स तय समय सीमा के अंतर्गत जमा कर दे

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I -T Department कार्रवाई को तैयार

जिन्हे Income Tax Department की और से नोटिस भेजा गया है वो उस नोटिस को अनदेखा ना करें नहीं तो कार्रवाई हो सकती है

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दिशा निर्देश जारी

जिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी

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टैक्स चोरी की भी होगी जांच

नोटिस का जवाब न देने वाले मामले के अलावे आयकर विभाग प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण के जरिए प्राप्त Tax Evasion आदि से संबंधित मामलों की भी जांच करेगी

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जून तक का समय

दिशानिर्देशों के अनुसार टैक्स अधिकारियों को आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा

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पेश करने होंगे जरूरी दस्तावेज

नोटिस मिलते ही आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे

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नोटिस का जवाब ना देने पर

आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अनुसार जिन नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को National Faceless Assessment Centre (NFAC) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा

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मांगा जाएगा स्पष्टीकरण

यह धारा, टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर, स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है. इसके माध्यम से जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है

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एकीकृत सूची जारी किया जाएगा

आयकर विभाग ऐसे मामलों की एकीकृत सूची जारी करेगा. जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है

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धारा 143 (2)

दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत आयकरदाताओं को NFAC के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा

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