जिनकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है उन्हें तैयार रहना चाहिए की वो अपना टैक्स तय समय सीमा के अंतर्गत जमा कर दे
Image Credit: my-lord.inजिन्हे Income Tax Department की और से नोटिस भेजा गया है वो उस नोटिस को अनदेखा ना करें नहीं तो कार्रवाई हो सकती है
Image Credit: my-lord.inजिन लोगों ने अभी तक विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अब विभाग ऐसे मामलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी
Image Credit: my-lord.inनोटिस का जवाब न देने वाले मामले के अलावे आयकर विभाग प्रवर्तन एजेंसी या नियामकीय प्राधिकरण के जरिए प्राप्त Tax Evasion आदि से संबंधित मामलों की भी जांच करेगी
Image Credit: my-lord.inदिशानिर्देशों के अनुसार टैक्स अधिकारियों को आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा
Image Credit: my-lord.inनोटिस मिलते ही आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे
Image Credit: my-lord.inआयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अनुसार जिन नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को National Faceless Assessment Centre (NFAC) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा
Image Credit: my-lord.inयह धारा, टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर, स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है. इसके माध्यम से जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है
Image Credit: my-lord.inआयकर विभाग ऐसे मामलों की एकीकृत सूची जारी करेगा. जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है
Image Credit: my-lord.inदिशा निर्देश में यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत आयकरदाताओं को NFAC के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा
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