धार्मिक पूजा या अनुष्ठान में विघ्न डालना है कानूनी अपराध

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 10 Feb, 2023

धार्मिक भावनायें आहत करना

हमारे देश में कई धर्म, जाति के लोग रहते हैं और हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर दुसरें धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं.

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IPC की धारा 296

अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न पैदा करता है या प्रयास करता है तो IPC की धारा 296 के तहत उस पर सख्त कार्यवाही होगी.

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दोषी साबित होने पर सजा

अगर उस व्यक्ति का दोष साबित हो जाता है तो उसे 1 साल का कारावास या जुर्माने या दोनों की सज़ा हो सकती है.

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आरोप के तीन मुख्य तत्व

आरोपी के कार्य से किसी सभा में बाधा उत्पन्न होने पर , किसी धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में होने पर, सभा एक विधि सम्मत सभा होने पर.

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अपराध की श्रेणी

ऐसे अपराधों में आरोपी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है. यह अपराध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.

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