बॉम्बे हाईकोर्ट के पास एक स्टूडेंट की याचिका आई थी जो समय-सीमा के अंदर आईआईटी-जेईई की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया था. इस एस्पिरेंट की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया
Image Credit: my-lord.in18 वर्षीय आईआईटी एस्पिरेंट अथर्व देसाई ने दायर की याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट करवा दिया जाए और उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका भी मिले
Image Credit: my-lord.inअथर्व देसाई का यह कहना है कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां बार-बार बिजली जाने तथा अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण वो अपना फॉर्म समय से नहीं भर सके
Image Credit: my-lord.inइस याचिका का विरोध करते हुए आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने यह कहा है कि अथर्व ने पहली बार लॉग-इन तब किया जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट को निकले एक दिन हो चुका था
Image Credit: my-lord.inबॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभय अहूजा और न्यायमूर्ति मिलिंद साठाये की अवकाशकालीन पीठ ने आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड के दावे को मानते हुए अथर्व देसाई की याचिका को रद्द कर दिया
Image Credit: my-lord.inकोर्ट का ऐसा मानना है कि आईआईटी जैसे तकनीकी अधतातन के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रों को सबसे पहले 'अनुशासन' सीखना होगा
Image Credit: my-lord.inआईआईटी की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2023 से 7 मई, 2023 थी. जेईई-अड्वांस्ड की परीक्षा 4 जून, 2023 को होने वाली है
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