दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को यूट्यूब से ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है
Image Credit: my-lord.inकैच ब्रांड मसाले बेचने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए हैं
Image Credit: my-lord.inJustice Sanjeev Narula ने सहमति जताई कि इस तरह के वीडियो के जरिए वादी के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. पीठ ने दो यूट्यूब चैनलों को कंपनी को बदनाम करने और कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर भी रोक लगाई है
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रमाणित लैब से एक स्वतंत्र खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति नहीं पाई गई है
Image Credit: my-lord.inगूगल की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया कि अदालत के पहले के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए तीन वीडियों को हटा दिया गया है. गूगल की ओर से इस तरह के वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूब चैनल 'टीवीआर' और 'व्यूज एन न्यूज' की भी जानकारी दी गई
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल 'टीवीआर' और 'व्यूज एन न्यूज' को समन जारी करते हुए यूट्यूब से ऐसे सभी वीडियो हटाने का आदेश दिया है
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