भारतीय मसालों में गोमूत्र होने का दावे करने वाली वीडियो पर Delhi HC का बड़ा आदेश

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 06 May, 2023

गूगल को दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को यूट्यूब से ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है

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कंपनी ने की थी याचिका दायर

कैच ब्रांड मसाले बेचने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए हैं

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ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश

Justice Sanjeev Narula ने सहमति जताई कि इस तरह के वीडियो के जरिए वादी के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. पीठ ने दो यूट्यूब चैनलों को कंपनी को बदनाम करने और कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर भी रोक लगाई है

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अदालत ने कहा

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रमाणित लैब से एक स्वतंत्र खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति नहीं पाई गई है

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गूगल ने हटाया वीडियो

गूगल की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया कि अदालत के पहले के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए तीन वीडियों को हटा दिया गया है. गूगल की ओर से इस तरह के वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूब चैनल 'टीवीआर' और 'व्यूज एन न्यूज' की भी जानकारी दी गई

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यूट्यूब चैनलों को समन जारी

हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल 'टीवीआर' और 'व्यूज एन न्यूज' को समन जारी करते हुए यूट्यूब से ऐसे सभी वीडियो हटाने का आदेश दिया है

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