राउज एवेन्यू CBI court के विशेष जज एमके नागपाल ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने के आदेश दिए है.
Image Credit: my-lord.inकोर्ट ने माना कि PMLA Act की धारा 45 के तहत आरोपी ठहराने के लिए दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नही है.
Image Credit: my-lord.inजमानत याचिकाओं का ED ने विरोध किया और कहा कि राजेश जोशी AAP के communications in-charge विजय नायर के सहयोगी थे और 'साउथ लॉबी' से प्राप्त लगभग ₹30 करोड़ की अग्रिम रिश्वत के ट्रांसफर में शामिल थे.
Image Credit: my-lord.inED के अनुसार राजेश जोशी Goa election campaign में AAP द्वारा वहन किए गए खर्च के माध्यम से दलाली की राशि को प्रयुक्त्प्र करने के जिम्मदार है.
Image Credit: my-lord.inED ने आरोपी गौतम मल्होत्रा की जमानत का भी विरोध किया और कहा कि उसने शराब के कारोबार में विनिर्माण, थोक और खुदरा के तीनो स्तर पर कार्टेल बनाया.
Image Credit: my-lord.inED ने अदालत में दावा किया कि मल्होत्रा ने रिश्वत के रूप में लगभग 2.5 करोड़ का भुगतान किया.
Image Credit: my-lord.inदलीलो को सुनने के बाद विशेष जज एमके नागपाल ने कहा कि आरोपी राजेश जोशी के खिलाफ सबूत नही है जिससे कहा जा सके कि वह रिश्वत की राशि के ट्रांसफर में शामिल था.
Image Credit: my-lord.inगौतम मल्होत्रा के खिलाफ ED द्वारा पेश की गयी दलीलों को भी अदालत ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया और दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!