दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को CBI court से मिली जमानत

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 08 May, 2023

CBI court से आरोपियों को जमानत

राउज एवेन्यू CBI court के विशेष जज एमके नागपाल ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने के आदेश दिए है.

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PMLA Act के तहत नहीं है पर्याप्त सबूत

कोर्ट ने माना कि PMLA Act की धारा 45 के तहत आरोपी ठहराने के लिए दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नही है.

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जमानत याचिकाओं का ED ने किया विरोध

जमानत याचिकाओं का ED ने विरोध किया और कहा कि राजेश जोशी AAP के communications in-charge विजय नायर के सहयोगी थे और 'साउथ लॉबी' से प्राप्त लगभग ₹30 करोड़ की अग्रिम रिश्वत के ट्रांसफर में शामिल थे.

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ED का राजेश जोशी पर आरोप

ED के अनुसार राजेश जोशी Goa election campaign में AAP द्वारा वहन किए गए खर्च के माध्यम से दलाली की राशि को प्रयुक्त्प्र करने के जिम्मदार है.

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गौतम मल्होत्रा की जमानत का विरोध

ED ने आरोपी गौतम मल्होत्रा की जमानत का भी विरोध किया और कहा कि उसने शराब के कारोबार में विनिर्माण, थोक और खुदरा के तीनो स्तर पर कार्टेल बनाया.

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ED का दावा

ED ने अदालत में दावा किया कि मल्होत्रा ने रिश्वत के रूप में लगभग 2.5 करोड़ का भुगतान किया.

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अदालत ने ये कहा

दलीलो को सुनने के बाद विशेष जज एमके नागपाल ने कहा कि आरोपी राजेश जोशी के खिलाफ सबूत नही है जिससे कहा जा सके कि वह रिश्वत की राशि के ट्रांसफर में शामिल था.

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दोनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश

गौतम मल्होत्रा के खिलाफ ED द्वारा पेश की गयी दलीलों को भी अदालत ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया और दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया.

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