राहुल गांधी ने एक स्पीच में 'मोदी' सरनेम को लेकर ऐसी बात कही थी कि उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया है और वो मामला राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बना हुआ है
Image Credit: my-lord.inनिचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी; गुजरात उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है
Image Credit: my-lord.inन्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज की और कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं; ऐसे में उनको दोषी ठहराने का आदेश ‘‘न्यायसंगत, उचित और वैध’’ है
Image Credit: my-lord.inAICC के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, अब उस ऑर्डर को वो उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे
Image Credit: my-lord.inसूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को IPC की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी
Image Credit: my-lord.inफैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था
Image Credit: my-lord.inराहुल गांधी का विवादित बयान, जिसपर यह मामला दर्ज हुआ था, वो था- ‘‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों है कि सभी चोरों का सरनेम समान है, 'मोदी' है?"
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