शाह बानो केस से शुरू हुई थी UCC पर बहस

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 01 Jul, 2023

कौन थी शाह बानो

शाह बानो का कम उम्र में (वर्ष 1932) में निकाह हो गया था, उनका निकाह इंदौर के एक वकील मोहम्मद अहमद खान से हुआ. कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और दोनों के पांच बच्चे भी हो गए, लेकिन निकाह के करीब 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया

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शाह बानो को तीन तलाक

अहमद खान ने शाह बानो को तीन बार तलाक (ट्रिपल तलाक) बोलकर तलाक दे दिया और घर से बेदखल कर दिया. तब खान ने शाह बानो से वादा किया कि वो गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने उसे 200 रुपये देगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो इससे मुकर गया

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संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई

1981 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के समक्ष रखा गया. मामला करीब चार साल तक चला और सुनवाई के दौरान शाह बानो के पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है

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शीर्ष अदालत का फैसला

कोर्ट ने कहा कि भले ही शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुष पत्नी को केवल इद्दत पीरियड के दौरान ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, लेकिन सेक्युलर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसे तलाकशुदा पत्नी को तब तक गुजारा भत्ता देना होगा जब तक कि वह फिर से शादी नहीं कर लेती है

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यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस होती है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म और जाति के लोगों पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं

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राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया फैसलाराजीव गांधी सरकार ने पलट दिया फैसला

राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला (अधिकार और तलाक संरक्षण) विधेयक 1986 लेकर आई जिसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट का फैसला शून्य हो गया

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मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और या उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था, जो अपने पति से तलाक ले चुकी हैं

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