हमारे देश में दंगे में पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने का मामला अक्सर सामने आते रहते हैं, जानते हैं इसे लेकर क्या है कानून
Image Credit: my-lord.inएक्ट के अनुसार किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है
Image Credit: my-lord.inऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन और वितरण में किया जाता है, लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई भी साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति, खान या कारखाना, सीवेज संबंधी कार्यस्थल, तेल संबंधी प्रतिष्ठान
Image Credit: my-lord.inपांच साल के कारावास या जुर्माना या दोनों ही सजा से दंडित किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inजामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि "सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, अगर विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चले और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया गया तो हम कुछ नहीं करेंगे इसलिए पहले दंगा रोकें"
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!