मथुरा के POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम किशोर यादव ने नौ साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ को दोषी करार दिया
Image Credit: my-lord.inअदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
Image Credit: my-lord.inविशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) अलका उपमन्यु के अनुसार इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के एक माह के भीतर अदालत ने फैसला सुना दिया. यह घटना इसी वर्ष आठ अप्रैल को घटित हुई थी
Image Credit: my-lord.inसदर थाना के एक गांव से नौ साल का एक बच्चा शाम के समय अचानक घर से गायब हो गया. जिसके बाद बच्चे के पिता थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई
Image Credit: my-lord.inपुलिस ने जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पाया कि बच्चे के ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ वह जाता हुआ दिखा
Image Credit: my-lord.inपुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया
Image Credit: my-lord.inआरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी. दोषी सैफ मूल रूप से कानपुर का निवासी है और मथुरा के औरंगाबाद गांव में रहता था
Image Credit: my-lord.inपुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपहरण, हत्या, अप्राकृतिक दुष्कर्म की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, और शुरुआती 20 दिनों में ही जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया
Image Credit: my-lord.inदो मई को अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए और 18 मई तक 14 गवाह प्रस्तुत कर दिए गए. 22 मई को दोनों पक्षों में अंतिम बहस हुई और चार दिन बाद 26 मई को सैफ मोहम्मद को दोषी करार दिया गया
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