बच्चे के साथ कुकर्म और हत्या पर कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 31 May, 2023

पहले कुकर्म फिर हत्या

मथुरा के POCSO कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश राम किशोर यादव ने नौ साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद सैफ को दोषी करार दिया

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मौत की सजा

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया

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अप्रैल 2023 की घटना

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) अलका उपमन्‍यु के अनुसार इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के एक माह के भीतर अदालत ने फैसला सुना दिया. यह घटना इसी वर्ष आठ अप्रैल को घटित हुई थी

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घर से गायब हुआ था बच्चा

सदर थाना के एक गांव से नौ साल का एक बच्चा शाम के समय अचानक घर से गायब हो गया. जिसके बाद बच्चे के पिता थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई

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CCTV ने खोला राज

पुलिस ने जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पाया कि बच्चे के ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ वह जाता हुआ दिखा

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पूछ ताछ में दोषी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने सैफ को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव घर से करीब पांच सौ मीटर दूर एक नाले से बरामद किया गया

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भेद खुलने के डर से की हत्या

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी. दोषी सैफ मूल रूप से कानपुर का निवासी है और मथुरा के औरंगाबाद गांव में रहता था

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IPC और POCSO के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपहरण, हत्या, अप्राकृतिक दुष्कर्म की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, और शुरुआती 20 दिनों में ही जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया

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14 गवाह हुए पेश

दो मई को अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए और 18 मई तक 14 गवाह प्रस्तुत कर दिए गए. 22 मई को दोनों पक्षों में अंतिम बहस हुई और चार दिन बाद 26 मई को सैफ मोहम्मद को दोषी करार दिया गया

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