चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को कॉलेज ने मटर्निटी लीव देने से मना कर दिया था. जिसके बाद उसने Maternity Leave की मांग करते हुए Delhi HC में याचिका दायर की है
Image Credit: my-lord.inकोर्ट ने इस पर आदेश देते समय कहा कि देश के किसी भी नागरिक को 'Right to Education' और 'Right to Exercise Reproductive Autonomy' के बीच कभी किसी एक को न चुनना पड़े
Image Credit: my-lord.inDelhi HC ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे Maternity Leave की अनुमति दे दी है
Image Credit: my-lord.inन्यायाधीश पुरुषेंद्र कौरव ने फैसला सुनाते हुए यूनिवर्सिटी से कहा कि वो एक बार फिर इस छात्रा की Leave Application पर विचार करें और अगर उनके इस अनुरोध को सुना जाता है, तो उन्हें थ्योरी क्लासेज में 80% अटेंडेंस पूरी करनी होगी
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