सिगरेट, तंबाकू का उत्पाद हानिकारक है, जानिए संबंधित कानून

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 28 Feb, 2023

Cigarette and other Tobacco Products Act

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.

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विज्ञापन पर रोक

अधिनियम की धारा 5 उन लोगों पर प्रतिबंध लगाती है, जो किसी भी तरह से सिगरेट और तंबाकू का विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन में भाग लेते हैं या कारण बनते हैं.

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विज्ञापन वीडियो बेचना निषेध

तंबाकू सिगरेट के विज्ञापनों वाले वीडियो टेप को बेचने या खरीदने और किसी इमारत, खंभे या वाहनों पर होर्डिंग, के माध्यम से इन उत्पादों का विज्ञापन करने से भी रोकता है.

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विज्ञापन के लिए सजा

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार तंबाकू और सिगरेट के विज्ञापन करते पाए जाने पर दो साल तक की कैद या दस हजार का जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है.

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शैक्षणिक संस्थान के पास बेचना मना

इस अधिनियम की धारा 6, किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को और शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू या सिगरेट बेचने से रोकती है.

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उत्पाद पर चेतावनी अनिवार्य

इस अधिनियम की धारा 7 के तहत तंबाकू या सिगरेट के उत्पादों का व्यापार लोगों को बिना उसके हानिकारक परिणामों की चेतावनी दिए बगैर नहीं कर सकते.

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दंड का प्रावधान

इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि उत्पादक धारा 7 का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक की कैद या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान

अधिनियम की धारा 4 लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान, जैसे-अस्पताल, मनोरंजन केंद्र, अदालत, स्कूल आदि पर धूम्रपान करने से प्रतिबंधित करती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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