सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.
Image Credit: my-lord.inअधिनियम की धारा 5 उन लोगों पर प्रतिबंध लगाती है, जो किसी भी तरह से सिगरेट और तंबाकू का विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन में भाग लेते हैं या कारण बनते हैं.
Image Credit: my-lord.inतंबाकू सिगरेट के विज्ञापनों वाले वीडियो टेप को बेचने या खरीदने और किसी इमारत, खंभे या वाहनों पर होर्डिंग, के माध्यम से इन उत्पादों का विज्ञापन करने से भी रोकता है.
Image Credit: my-lord.inअधिनियम की धारा 22 के अनुसार तंबाकू और सिगरेट के विज्ञापन करते पाए जाने पर दो साल तक की कैद या दस हजार का जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम की धारा 6, किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को और शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू या सिगरेट बेचने से रोकती है.
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम की धारा 7 के तहत तंबाकू या सिगरेट के उत्पादों का व्यापार लोगों को बिना उसके हानिकारक परिणामों की चेतावनी दिए बगैर नहीं कर सकते.
Image Credit: my-lord.inइस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि उत्पादक धारा 7 का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक की कैद या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inअधिनियम की धारा 4 लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान, जैसे-अस्पताल, मनोरंजन केंद्र, अदालत, स्कूल आदि पर धूम्रपान करने से प्रतिबंधित करती है.
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