उत्तर प्रदेश के सौरव ने प्रेम विवाह के लिए पड़ोसी मुस्लिम युवती को लेकर भाग गया था. युवती के पिता ने उसे नाबालिग बताते हुए अपहरण, रेप का मामला दर्ज करवाया
Image Credit: my-lord.inपुलिस ने मार्च, 2022 में IPC 363, 366, 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. POCSO Special Court ने भी पुलिस के चार्जशीट को स्वीकार करते हुए संज्ञान लिया
Image Credit: my-lord.inआरोपी युवक ने पुलिस चार्जशीट और अदालत के संज्ञान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में CrPC 482 के तहत याचिका दायर की. याचिका में पुलिस चार्जशीट और निचली अदालत के संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई
Image Credit: my-lord.inयाचिका में युवक ने कोर्ट में दावा किया, मार्च 2022 को जब उसने विवाह किया उससे पूर्व ही पीड़िता ने इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया था
Image Credit: my-lord.inयाचिका के साथ High Court में विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति और पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका पेश करते हुए यह भी दावा किया कि युवती ने उसके पक्ष में बयान दिया
Image Credit: my-lord.inयुवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयान में भी खुद की उम्र 18 साल बताते हुए अपनी मर्जी और इच्छा से युवक के साथ जाने का बयान दिया था. युवती ने बिना किसी दबाव के आरोपी से शादी करने और साथ रहने का भी बयान दिया
Image Credit: my-lord.inपिता द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के चलते युवती का मेडिकल जांच करने के लिए कहा गया था लेकिन युवती ने इस जांच से इंकार कर दिया था.
Image Credit: my-lord.inदोनो पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता युवक द्वारा दायर CrPC 482 याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट सही है और अदालत ने भी सबूतो के आधार पर संज्ञान लिया है
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी. हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि एक नाबालिग धर्म परिवर्तन या यौन संबंध के लिए कानूनी रूप से सहमति नहीं दे सकता
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