नाबालिग द्वारा धर्म परिवर्तन, शारीरिक संबंध के लिए दी गई सहमति भी मान्य नहीं

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 13 Apr, 2023

प्रेम विवाह के लिए घर से फरार

उत्तर प्रदेश के सौरव ने प्रेम विवाह के लिए पड़ोसी मुस्लिम युवती को लेकर भाग गया था. युवती के पिता ने उसे नाबालिग बताते हुए अपहरण, रेप का मामला दर्ज करवाया

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POCSO, दुष्कर्म में मामला दर्ज

पुलिस ने मार्च, 2022 में IPC 363, 366, 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. POCSO Special Court ने भी पुलिस के चार्जशीट को स्वीकार करते हुए संज्ञान लिया

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CrPC 482 के तहत याचिका

आरोपी युवक ने पुलिस चार्जशीट और अदालत के संज्ञान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में CrPC 482 के तहत याचिका दायर की. याचिका में पुलिस चार्जशीट और निचली अदालत के संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई

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युवती ने किया था धर्म परिवर्तन

याचिका में युवक ने कोर्ट में दावा किया, मार्च 2022 को जब उसने विवाह किया उससे पूर्व ही पीड़िता ने इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया था

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विवाह का प्रमाण पत्र

याचिका के साथ High Court में विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति और पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका पेश करते हुए यह भी दावा किया कि युवती ने उसके पक्ष में बयान दिया

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बयानों में भी सहमति

युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयान में भी खुद की उम्र 18 साल बताते हुए अपनी मर्जी और इच्छा से युवक के साथ जाने का बयान दिया था. युवती ने बिना किसी दबाव के आरोपी से शादी करने और साथ रहने का भी बयान दिया

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मेडिकल जांच से इंकार

पिता द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के चलते युवती का मेडिकल जांच करने के लिए कहा गया था लेकिन युवती ने इस जांच से इंकार कर दिया था.

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High Court का निर्णय

दोनो पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता युवक द्वारा दायर CrPC 482 याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट सही है और अदालत ने भी सबूतो के आधार पर संज्ञान लिया है

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नहीं दे सकता सहमति

हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी. हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि एक नाबालिग धर्म परिवर्तन या यौन संबंध के लिए कानूनी रूप से सहमति नहीं दे सकता

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