मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की. आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर की गई है
Image Credit: my-lord.inजिस आदिवासी शख्स के ऊपर पेशाब किया गया, उसका नाम पाले कोल बताया जा रहा है, जो सीधी जिले के करोंदी गांव का है. वह मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है
Image Credit: my-lord.inआरोपी के खिलाफ IPC की धाराओं 294 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है
Image Credit: my-lord.inअपराधी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अपराधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) भी लगाया जाएगा
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत जो कोई, स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना से , या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा
Image Credit: my-lord.inकोई व्यक्ति किसी को उकसा कर उसका अपमान करता है और लोग शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करता है तो वह आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत आता है
Image Credit: my-lord.inप्रावधान है कि जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करेगा, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी
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