CrPC में महिलाओं की गिरफ्तारी से लेकर गिरफ्तारी के बाद के लिए सख्त दिशानिर्देशों, प्रक्रिया और अधिकारों का प्रावधान किया गया है
Image Credit: my-lord.inCrPC की धारा 46 और संशोधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (4) के अनुसार एक महिला की गिरफ्तारी के संबंध में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है
Image Credit: my-lord.inCrPC की धारा 46(4) के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी महिला को केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है
Image Credit: my-lord.inइस धारा में ये प्रावधान किया गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष और किसी महिला को अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पूछताछ के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी
Image Credit: my-lord.inCrPC की धारा 47 व धारा 51 के तहत महिलाओं के लिए अलग प्रावधान के साथ तलाशी करने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है
Image Credit: my-lord.inइस धारा में कहा गया है कि जब तक कि पुलिस अधिकारी एक महिला न हो, आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के लिए स्पर्श नहीं करेगा
Image Credit: my-lord.inइस धारा के प्रावधान के अनुसार जब कभी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो किसी दूसरी महिला द्वारा पूरी शालीनता के साथ तलाशी की जाए
Image Credit: my-lord.inइस धारा के अनुसार, जब भी किसी महिला की जांच की जा रही हो, तो जांच महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा या उसकी देखरेख में ही की जाएगी
Image Credit: my-lord.inगर्भवती महिलाओं को सभी आवश्यक प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान किया जाना चाहिए और इनके के लिए प्रतिबंधों को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए
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