राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से बचें, सजा हो सकती है

arun chaubey

Image Credit: my-lord.in | 03 Apr, 2023

Prevention of Insults to National Honour Act

भारत में राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा और उसका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कैसे कृत्यों को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा यह निर्धारित किया गया है.

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राष्ट्रीय ध्वज को जलाना

इस अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है, नष्ट करता है, विरूपित करता है चाहे बोलकर, लिखकर, चित्र या पेंटिंग किसी माध्यम से तो उसे ध्वज का अपमान माना जाएगा.

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ध्वज को नीचे करना

जब कोई व्यक्ति तिरंगे के बारे में कुछ अपमानजनक कहता है या किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को नीचे करता है तो यह भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर होता है.

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ध्वज को झुकाना

तिरंगे को तब तक आधा झुकाया नहीं जाना चाहिए जब तक कोई ऐसी स्थिति न आये जहां उसे झुकना नियम हो जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के अध्यक्ष की मृत्यु के अवसर पर.

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ढकने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग

किसी भी चीज़ को ढकने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना भी अपमान माना जाएगा, जब तक कि इसे राज्य या सैन्य अंतिम संस्कार में इस्तेमाल न किया जाये.

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पोशाक के रूप में उपयोग

पोशाक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना या इसे वर्दी या कुशन, रूमाल, नैपकिन पर प्रिंट करना या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी प्रकार का शिलालेख लगाना भी प्रतिबंधित है.

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ध्वज को जमीन छूने देना

राष्ट्रीय ध्वज से किसी मूर्ति या डेस्क को ढंकना या ध्वज को जानबूझकर जमीन को छूने देना या ध्वज को किसी वाहन, कार,नाव, ट्रक या हवाई जहाज के ऊपर, पीछे या बगल में लपेटना अपमान माना जाएगा.

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क्या है सजा के प्रावधान

कोई भी व्यक्ति जो ऊपर वर्णित किसी भी कार्य के माध्यम से या यहां तक कि शब्दों या संकेतों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, उसे तीन साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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