जनता को नेता चुनने या चुने हुए नेता को हटाने का पूरा हक है. भारतीय दंड संहिता की धारा 171 में चुनाव से लेकर जनता के अधिकार और उससे जुड़े अपराधों के बारे में बताया गया है.
Image Credit: my-lord.inधारा 171A के तहत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या फिर किसी को भी वो अपनी मर्जी से मत दे सकता है या नहीं भी दे सकता है.
Image Credit: my-lord.inचुनाव में रिश्वत देना या लेना, चुनावी अधिकार का गलत प्रयोग करना, लालच देना, इनाम देना या लेने पर धारा 171B के तहत अपराधी को एक साल का कारावास और जुर्माने की सजा दी जाती है.
Image Credit: my-lord.inकिसी उम्मीदवार और मतदाता को धमकी देना, गुमराह करना, झूठा वादा करना, झूठा विश्वास दिलाने पर आरोपी को धारा 171C के तहत एक साल तक की कैद और जुर्माना देना पड़ सकता है.
Image Credit: my-lord.inदोबारा मतदान देना या कोशिश करना या फिर किसी दूसरे का मतदान देना, काल्पनिक नाम से वोट देने पर उस व्यक्ति को धारा 171D के तहत एक साल का जेल और जुर्माना से दंडित किया जाएगा.
Image Credit: my-lord.inअगर कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के बारे में झूठी बातें फैलाता है या पब्लिश करता है तो वो धारा 171G के तहत अपराधी होगा और उसे कारावास के साथ जुर्माना देना पड़ेगा.
Image Credit: my-lord.inचुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार या प्रत्याशी द्वारा अवैध रूप से भुगतान करने पर उस व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है
Image Credit: my-lord.inअदि कोई व्यक्ति इलेक्शन के दौरान किए गए खर्चो को हिसाब रखने पर असफल रहता है तो उसे धारा 171I के तहत दंडित किया जाएगा और उसपर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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