शादी की उम्र से कम होनी 'एज ऑफ कन्सेंट'?

Ananya Srivastava

Image Credit: my-lord.in | 18 Jul, 2023

भारत में एज ऑफ कन्सेंट

'लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के तहत देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' (Age of Consent) 18 वर्ष है

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अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो...

यदि कोई लड़की अपनी मर्जी से भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है लेकिन उसकी उम्र 18 साल से कम है तो कानून की नजर में उसकी रजामंदी का कोई मतलब नहीं होगा; इसे अपराध समझा जाएगा

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देश में लड़का-लड़की कब कर सकते हैं शादी?

भारत में 'एज ऑफ मैरिज' की बात करें तो 'विशेष विवाह अधिनियम' की धारा 4(c) के अनुसार, लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल निर्धारित की गई है

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बंबई उच्च न्यायालय में आया मामला

बंबई हाईकोर्ट में एक मामला सामने आया जिसमें एक आदमी को पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के लिए दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसने एक 17.5 साल की लड़की के साथ उसकी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाए थे

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आदमी को दोषी ठहराना गलत!

अदालत का कहना है कि जिस लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के लिए आदमी पर रेप का इल्जाम लगा है, उसने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे; ऐसे में आदमी को बलात्कार का दोषी ठेहरना सही नहीं है

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एज ऑफ कन्सेंट कम करने का अनुरोध

बंबई हाईकोर्ट में कुछ समय पहले एक और मामला सामने आया था जिसकी सुनवाई के दौरा अदालत ने सरकार से अनुरोध किया कि देश में एज ऑफ कन्सेंट 18 साल से कम करके 16 साल कर दी जानी चाहिए

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अदालत का समय बर्बाद हो रहा: बंबई HC

बंबई उच्च न्यायालय का यह कहना है कि रोमांटिक रिश्ते के अपराधीकरण ने न्यायपालिका, पुलिस और बाल संरक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करके आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डाल दिया है

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कन्सेंट की उम्र कम करने की वजह

एज ऑफ कन्सेंट को कम करने की वजह सोशल मीडिया बताई गई; सोशल मीडिया के दौर में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं और इन सब मामलों में उन्हें पहले से ज्यादा जानकारी होती है

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