Adopted Child का संपत्ति पर अधिकार? जानें कानून

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 17 Jul, 2023

Adopted बच्चों का अधिकार

खुद के बच्चे नहीं होने पर देश में बहुत लोग हैं जिन्होंने देश के कानून को फॉलो करते हुए बच्चों को कौन के तहत गोद लिया है। इन अडॉप्टेड बच्चों का क्या अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं

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हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

क्या एक अडॉप्टेड बच्चा अपने माता-पिता की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकता है या नहीं। हिंदू धर्म में संपत्ति हस्तांतरण हेतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सिलसिले में 'बेटे' (Son) को परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए अडॉप्टेड बच्चों का भी अपनी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है

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पालन-पोषण गोद लिए जाने का सबूत नहीं

किसी बच्चे का पालन-पोषण करना इस बात का सबूत नहीं है कि उसे गोद लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने Ram Das Vs Gandiabai मामले में यह कहा कि क्योंकि पिता ने अपने बेटे का खर्चा उठाया इससे दत्तक ग्रहण साबित नहीं होता है

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साथ रहना पर्याप्त नहीं

एक और मामला 'प्रफुल्ला बाला मुखर्जी बनाम सतीश चंद्र मुखर्जी' में यह बात कही गई है कि सिर्फ साथ रहना यह साबित नहीं करता है कि माता-पिता और बच्चे को अडॉप्शन की कड़ी ने जोड़ रखा है। इस मामले में मां ने अपने बेटे की संपत्ति पर अधिकार मांगा था जबकि उनका दत्तक पुत्र उन्हें मां कहता था. उसने संपत्ति अपनी असली मां के नाम की थी और इसलिए उन्हें कोई हक नहीं मिला

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हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम

'हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956' के तहत जैसे ही एक बच्चे को कोई गोद लेता है वो बच्चे का परिवार बन जाता है और उसकी असली फैमिली से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चे का अपने दत्तक परिवार की संपत्ति पर अधिकार है, असली परिवार की संपत्ति पर नहीं

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Adoption को लेकर कानून

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के तहत कोई भी हिंदू पुरुष जिसकी दिमागी हालत ठीक है और जो एक बालिग है वो किसी भी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख समुदाय के लड़के या लड़की को गोद ले सकता है। यदि उसकी शादी हो चुकी है तो गोद लेने के लिए पत्नी की रजामंदी भी जरूरी है

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अकेली महिला भी सक्षम

इस अधिनियम के तहत एक अकेली महिला या फिर वो जिसकी शादी टूट चुकी है, पति का देहांत हो चुका है या फिर अदालत ने पति को अक्षम कार दिया है, एक बेटे या बेटी को गोद ले सकती है

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