2 मई, 2013 को NS मुंबई में नर्स की नौकरी करने के लिए मुंबई आई प्रीति राठी नाम की एक 23 वर्षीय युवती पर एक अज्ञात युवक ने Acid फेंका जब वह बांद्रा टर्मिनस पर उतरी थी.
Image Credit: my-lord.inप्रीति राठी ने 1 जून, 2013 को दम तोड़ दिया जिससे देशभर में शोक की लहर फैल गई .
Image Credit: my-lord.in2013 के इस एसिड अटैक की घटना के बाद, सरकार ने कई कठोर कदम उठाए जिनमें एसिड हमलों से निपटने वाले विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया.
Image Credit: my-lord.inइस घटना के बाद, एसिड अटैक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कई प्रावधान किए गए साथ ही इस मामले में प्राथमिकी या किसी भी सबूत को दर्ज करने से इनकार करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया.
Image Credit: my-lord.inएसिड अटैक्स को IPC की एक अलग धारा 326 A और धारा 326 B में शामिल किया गया ताकि एसिड अटैक को नियंत्रित किया जा सके.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत एसिड हमले के प्रयास के लिए निर्धारित सजा कम से कम पांच साल की कैद है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Image Credit: my-lord.inइस धारा के तहत किसी को जानबूझकर नुक्सान पहुंचाने के लिए एसिड फेंकने वाले को व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा जिसे सजा के तौर पर 10 साल की जेल या आजीवन कारावास होगा।
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