राज्य सरकार की इजाजत के बिना CBI राज्य में जांच क्यों नहीं कर सकती? जानें कानून

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Sep, 2024

मुदा स्कैम मामले में CBI जांच

कर्नाटक में मुदा स्कैम मामले में अब CBI, सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना जांच नहीं कर पाएगी.

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CBI को मिली सामान्य सहमति

राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है.

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CBI को राज्य सरकार की इजाजत

ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में जांच करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत क्यों पड़ती है.

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सीबीआई जांच पर राज्य की रोक

या राज्य सरकार किन नियमों के तहत सीबीआई की जांच पर रोक लगा सकती है, आइये जानते हैं...

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भ्रष्टाचार की जांच करेगी CBI

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए हुई थी,

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लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जांच

1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू होने के बाद सीबीआई को सरकारी कर्मचारियों व लोक सेवक के खिलाफ जांच करने की शक्ति मिली.

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DSPE अधिनियम की धारा 6

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE)अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है.

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केंद्र शासित प्रदेश में CBI जांच

लेकिन, सीबीआई स्वत: संज्ञान से सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में ही जांच कर सकती है.

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राज्य सरकार की लेनी पड़ेगी इजाजत

कई राज्य सरकारों ने CBI को सामान्य सहमति दे रखी है. वहीं कर्नाटक ने इस सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला लिया है, जहां अब जांच करने के लिए CBI को राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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