कर्नाटक में मुदा स्कैम मामले में अब CBI, सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना जांच नहीं कर पाएगी.
Image Credit: my-lord.inराज्य सरकार ने सीबीआई को जांच की अनुमति देने वाली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में सवाल उठता है कि राज्य में जांच करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत क्यों पड़ती है.
Image Credit: my-lord.inया राज्य सरकार किन नियमों के तहत सीबीआई की जांच पर रोक लगा सकती है, आइये जानते हैं...
Image Credit: my-lord.inकेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए हुई थी,
Image Credit: my-lord.in1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू होने के बाद सीबीआई को सरकारी कर्मचारियों व लोक सेवक के खिलाफ जांच करने की शक्ति मिली.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE)अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है.
Image Credit: my-lord.inलेकिन, सीबीआई स्वत: संज्ञान से सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में ही जांच कर सकती है.
Image Credit: my-lord.inकई राज्य सरकारों ने CBI को सामान्य सहमति दे रखी है. वहीं कर्नाटक ने इस सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला लिया है, जहां अब जांच करने के लिए CBI को राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी.
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