कोई Agreement कब बनता है Contract? आइए जानते हैं

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 19 Jul, 2023

संविदा एक ऐसा समझौता है

जब दो या दो से अधिक परस्पर सहमत पक्षों के बीच कुछ कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकारों और दायित्वों को बताता है. इस तरह की स्थिति ठहराव की अहम भूमिका होती है

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भारतीय संविदा अधिनियम

Indian Contract Act में ठहराव किसी अनुबंध का आधारभूत स्तंभ होता हैं। इसके अनुसार एक ठहराव का होना बहुत ही जरुरी होता है

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Indian Contract Act की धारा 2 (h)

जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable by Law) हो मतलब जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो ऐसा करार संविदा होता है

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समझौता एक संविदा कब बनता है

Indian Contract Act कि धारा 15 कहती जब पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होती है या जब जबरदस्ती या जब अनुचित प्रभाव (धारा 16), धोखाधड़ी (धारा 17), गलत बयानी (धारा 18) और गलती (धारा 20, 21, 22) का अभाव हो, तो स्वतंत्र सहमति कहा जाता है

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Contract के लिए सक्षम पक्ष

धारा 11 और 12 में कहा गया है कि सक्षम पक्ष वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुमत (majority) प्राप्त कर लिया है , जो मानसिक रुप से स्वस्थ हैं और ऐसे व्यक्ति जो कानून द्वारा अयोग्य नहीं हैं

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Lawful Consideration and Lawful Object

Section 23 में कहा गया है कि प्रतिफल और उद्देश्य तब तक वैध है, जब तक कि यह कानून द्वारा निषिद्ध (Forbidden) नहीं होता है या यह किसी कानून के प्रावधानों के विरुद्ध होता है या धोखाधड़ी से होता है या व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाता है या सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता, शांति और आदेश का उल्लंघन करता है

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Balfour v Balfour का मामला

Mr Balfour ने अपनी पत्नी को 30 पाउंड/ माह का भुगतान करने का वादा किया क्योंकि वह चिकित्सा कारणों से इंग्लैंड में रही थी। जब वह भुगतान करने में विफल रहा, तो Mrs Balfour ने उस पर मुकदमा कर दिया। उसकी कार्रवाई विफल रही क्योंकि Mr & Mrs. Balfour के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करने का कोई इरादा नहीं था

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