चुनाव याचिका क्या होती है? और इसकी सुनवाई कहां होती है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 03 Jun, 2024

YSR कांग्रेस पार्टी

हाल ही में YSR कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) मानदंडों में रिलेक्सेशन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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सुप्रीम कोर्ट

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी YSR कांग्रेस की याचिका पर कोई राहत देने से इंकार किया है.

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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSR कांग्रेस को रिट याचिका की जगह इलेक्शन पिटीशन दायर करने के निर्देश दिए थे. आइये जानते हैं कि इलेक्शन पिटीशन क्या होती है...

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इलेक्शन पिटीशन

चुनाव याचिका संसदीय या स्थानीय सरकार के चुनावों के परिणामों की वैधता की जांच करने की एक प्रक्रिया है.

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उम्मीदवारी को चुनौती

दूसरे शब्दों में, इसे संसदीय, विधानसभा या स्थानीय चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने का कानूनी साधन है.

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हाईकोर्ट में दायर

चुनाव याचिका, उस विशेष राज्य के हाईकोर्ट में दायर की जाती हैं जिसमें चुनाव आयोजित किया गया था.

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मूल अधिकार

चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनाव से संबंधित हाईकोर्ट के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है.

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45 दिन

किसी चुनाव पर प्रश्न उठाने वाली चुनाव याचिका परिणाम घोषित होने की तिथि से 45 दिनों की समयावधि के भीतर दायर की जाएगी.

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30 दिन

सुप्रीम कोर्ट में अपील हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद तीस दिनों के बाद की जाती है.

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