किस Article के तहत Public Servant हो सकतें हैं बर्खास्त?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 19 Jul, 2023

संविधान का अनुच्छेद 311 (2)

इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी सिविल सेवक (Civil Servant) को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा, अथवा रैंक में कम किया जाएगा जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है

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अनुच्छेद 311 (2) के अपवाद

जहाँ एक व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है या इसका खंड 2 (b) कहता है कि जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है

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Public Servant के पास क्या है उपचार

बर्खास्त किये गए सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) या न्यायालयों जैसे न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं, और अपनी बात क़ानूनी तरीके से रख सकते हैं

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संविधान का भाग 14

अनुच्छेद 309 के तहत संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है

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अनुच्छेद 310

संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है

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अनुच्छेद 311

किसी अधिकारी की पदच्युति (Dismissal), पदच्युति में कमी के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है

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Official Secrets Act

यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या हित के खिलाफ किसी भी कार्य में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध Official Secrets Act, 1923 के तहत कार्यवाही किये जानें का प्रावधान है |

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