फोन में चाइल्ड पोर्न रखना अपराध है!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 23 Sep, 2024

चाइल्ड पोर्नोग्राफी

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है.

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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना-रखना अपराध

मद्रास हाईकोर्ट ने चाइल्ड पोर्न देखना व मोबाइल में स्टोर करके रखने को पॉक्सो एक्ट एवं आईटी अधिनियम के तहत अपराध मानने से इंकार कर दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 15 (2) और धारा 15(3) का जिक्र किया.

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पॉक्सो अधिनियम व आईटी एक्ट

अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ यह सबूत होना चाहिए कि उसने इस तरह के कंटेट को शेयर किया है.

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पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2)

अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ यह सबूत होना चाहिए कि उसने इस तरह के कंटेट को शेयर किया है.

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पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(3)

पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(3) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चाइल्ड पोर्न का स्टोरेज किसी तरह का लाभ या किसी अन्य इरादे से किया गया है तब चाइल्ड पोर्न का रखना-देखना शेयर करना अपराध होगा.

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पॉक्सो अधिनियम में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को निर्दे देते हुए कहा कि वे पॉक्सो अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करें

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बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री

जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म की जगह बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री (Child Sexual Harassment and exploitative material) का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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