अदालतें गूगल लोकेशन पिन शेयर करने को नहीं कह सकती!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 22 Jul, 2024

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालतें आरोपी से जमानत देने की शर्त के तौर पर गूगल मैप्स लोकेश शेयर करने को नहीं कह सकती.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गूगल मैप्स लोकेशन शेयर करने के लिए कहने से उसकी निजता के अधिकारों का उल्लंघन होगा.

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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि ऐसी जमानती शर्ते नहीं हो सकतीं जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और उसकी निजता में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाती हों.

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अदालत ने ये भी माना कि कोई भी अदालत जमानत की ऐसी शर्तें नहीं लगा सकतीं जो जमानत देने के उद्देश्य को ही विफल कर दें.

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शीर्ष अदालत ने जमानत की उस शर्त को खारिज कर दिया जिसके तहत आरोपी को अपनी लोकेशन पुलिस के साथ गूगल मैप्स लोकेशन शेयर करने की जरूरत थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने दो बातें कही हैं. जमानत की शर्त जमानत के उद्देश्य को प्रभावित नहीं कर सकती. साथ ही गूगल मैप्स लोकेशन पिन शेयर करने की शर्त नहीं हो सकती. पुलिस जमानत के लिए आरोपी की निजी जिंदगी में झांक नहीं सकती.

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यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में एक नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विटस को अंतरिम जमानत देने के आदेश में लगाई गई कुछ शर्तों के खिलाफ अपील पर पारित किया गया था, जो एक ड्रग मामले में आरोपी था.

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इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्तें नहीं हो सकतीं जो जमानत देने के उद्देश्य को विफल कर दें.

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