जज को पद से हटाने का नियम

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 18 Dec, 2024

महाभियोग प्रक्रिया से हटेंगे जज

सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज को केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है.

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संविधान का अनुच्छेद 124 और 217

संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा 'सिद्ध दुराचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है.

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संविधान

संविधान शब्द में 'अक्षमता' शब्द की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इसकी व्याख्या की है.

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न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

वहीं, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया 1968 के न्यायाधीश (जांच) अधिनियम में विस्तृत रूप से वर्णित है.

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संसद की सहमति आवश्यक

राज्यसभा में निष्कासन के लिए 50 सदस्यों और लोकसभा में 100 सदस्यों के द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है.

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तीन सदस्यीय जांच समिति

यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे.

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जांच समिति का फैसला महत्वपूर्ण

यदि समिति न्यायाधीश को किसी गलत आचरण या अक्षमता से मुक्त करती है, तो प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ेगी,

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संसद में आएगा महाभियोग प्रस्ताव

यदि जांच समिति जज को दोषी पाती है, न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है.

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जस्टिस शेखर यादव

जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर 55 सासंदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद उन्हें जांच समिति के समक्ष पेश होना पड़ेगा.

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