अब डिजिटल रेप भी! जानें कितना संगीन है ये अपराध

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 19 Oct, 2024

डिजिटल रेप की घटना

नोएडा के एक नामी स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना सामने आई है.

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पुलिस ने की कार्रवाई

डिजिटल रेप मामले में पुलिस ने क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.

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पैरेंट्स कर रहे प्रोटेस्ट

स्कूल में डिजिटल रेप की घटना सामने आने के बाद पैरेंट्स बच्चियों की सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आइये जानते हैं आखिर ये डिजिटल रेप है क्या...

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डिजिटल रेप में 'डिजिटल'

सबसे पहले, कानूनविदो के अनुसार डिजिटल रेप में डिजिटल शब्द किसी मोबाइल, इंटरनेट या इलेक्ट्रानिक माध्यमों के लिए नहीं आया है.

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उंगली करना

अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार डिजिट टर्म का यूज उंगली है. सबसे पहले डिजिटल रेप में डिजिटल का अर्थ ऊंगलियों से, वह ऊंगलियां हाथ या पैर किसी की भी हो सकती है.

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डिजिटल रेप

किसी महिला या बच्ची के वजाइना में उंगली के प्रवेश को डिजिटल रेप कहा जाता है.

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आईपीसी की धारा 375

पहले इस अपराध को आईपीसी की धारा 375 के तहत दर्ज किया जाता रहा है, जो महिलाओं की इच्छा के बिना यौन क्रिया करने के प्रयास को अपराध बनाता है. (नया कानून, बीएनएस में इसे सेक्शन 63 के तहत दर्ज किया जाएगा)

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आजीवन कारावास तक की सजा

इस अपराध को बेहद निंदनीय और बेहद संगीन मानते हुए कम से कम दस साल से लेकर आजीवन कारावास और बड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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