सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 की मान्यता को बरकरार रखा है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के 16 हजार मदरसों को राहत मिली है.
Source: my-lord.inहालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा मामले में कुछ फैसले में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं,
Source: my-lord.inजिसके अनुसार मदरसा बोर्ड केवल 12वीं क्लास तक की ही डिग्री दे पाएंगे.
Source: my-lord.inअब मदरसे में छात्र दसवीं (मौलवी) और बारहवीं (आलिम) तक की ही पढ़ाई कर पाएंगे.
Source: my-lord.inवहीं, अब मदरसा बोर्ड ग्रेजुएशन कामिल (UG) और पोस्टग्रेजुएशन फाजिल (PG) की डिग्री नहीं दे पाएगी.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा की डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं आता है, यह UGC के अंतर्गत आता है.
Source: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाएगा.
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