UG और PG की डिग्री नहीं दे पाएगा मदरसा बोर्ड!

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 05 Nov, 2024

मदरसा एक्ट 2004

सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 की मान्यता को बरकरार रखा है.

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यूपी के 16 हजार मदरसे

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी के 16 हजार मदरसों को राहत मिली है.

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मदरसा बोर्ड में चेंजेस

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा मामले में कुछ फैसले में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं,

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12वीं तक की डिग्री

जिसके अनुसार मदरसा बोर्ड केवल 12वीं क्लास तक की ही डिग्री दे पाएंगे.

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मौलवी और आलिम की डिग्री

अब मदरसे में छात्र दसवीं (मौलवी) और बारहवीं (आलिम) तक की ही पढ़ाई कर पाएंगे.

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कामिल और फाजिल की डिग्री

वहीं, अब मदरसा बोर्ड ग्रेजुएशन कामिल (UG) और पोस्टग्रेजुएशन फाजिल (PG) की डिग्री नहीं दे पाएगी.

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UGC का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा की डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं आता है, यह UGC के अंतर्गत आता है.

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UG और PG की डिग्री नहीं!

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाएगा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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