साइबर क्राइम को लेकर बीएनएस 2023 में दिए प्रावधान को जानिए

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 15 Jul, 2024

नए कानून में साइबर अपराध पर रोक लगाने को लेकर कड़े प्रावधानों का जिक्र है.

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साइबर अपराध के अंतर्गत किसी महिला का उसकी सहमति के बिना फोटो खींचना या प्रकाशित करना अपराध है.

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बीएनएस की धारा 77 के मुताबिक महिला की इच्छा के बिना उसकी निजी तस्वीर खींचना दंडनीय अपराध है.

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वहीं बीएनएस की धारा 78, भौतिक या साइबर दोनों रूप से महिला का पीछा करना अपराध है.

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बीएनएस की धारा 111, पासवर्ड चोरी, फर्जी वेबसाइटों का निर्माण व साइबर के अपराध को दंडनीय बनाता है.

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वहीं बीएनएस की धारा 111, ईमेल स्पूफिंग और ऑनलाइन जालसाजी जैसे अपराधों को दंडनीय बनाती है.

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बीएनएस की धारा 294 अश्लील कंटेंट के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाती है.

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बता दें कि नए कानून में इलेक्टॉनिक में हो रहे अपराधों पर भी नकेल कसने को हर घटना का जिक्र किया है जिससे साइबर अपराधों को उपयुक्त धारा के तहत दंडित किया जा सके.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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