जस्टिस शील नागू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के CJ की शपथ ली, जानें चयन को लेकर कॉलेजियम ने क्या कहा?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 10 Jul, 2024

उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि सीमा पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए 'जीवन रेखा' है, तथा इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है.

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जस्टिस नागू को राजभवन में पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई.

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यहां से पहले जस्टिस नागू मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे. वे इसी साल मई में एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे.

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वह 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे.

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने कहा था,

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मामलों के निपटारे के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान के संबंध में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने 12 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 499 से अधिक फैसले लिखे हैं.

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कॉलेजियम ने कहा, उन्हे हाईकोर्ट में न्याय देने का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करके जस्टिस शील नागू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के नाम पर रजामंदी दे दी थी.

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