जामताड़ा के विधायक और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर व्हाट्सएप पर पीड़िता का पहचान उजागर करने के आरोप है.
Image Credit: my-lord.inइस मामले में विधायक व मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर लगे आरोपों को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज करने से इंकार कर दिया है.
Image Credit: my-lord.inझारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि विधायक के खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर प्रथम दृष्टतया मामला बनता है.
Image Credit: my-lord.inफैसले में अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 का हवाला दिया, जो मीडिया को रेप विक्टिम की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाती है.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर पर रोक लगाना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लागू होता है.
Image Credit: my-lord.inविधायक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्हाट्सएप एक ऑडियो-विजुअल मीडिया है और वह मीडिया के दायरे में आता है.
Image Credit: my-lord.inमामला 2018 का है जब विधायक एक रेप पीड़िता से अस्पताल में मिलने गए थे, और जहां उनके फोन से पीड़िता की तस्वीर, नाम और पता ली.
Image Credit: my-lord.inबाद में इस जानकारी को विधायक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया था. अदालत ने रिकार्ड को तथ्यों को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार किया है.
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