विवाह के बाद अगर कोई पति पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे वैवाहिक बलात्कार कहते हैं, लेकिन भारत में यह अपराध नहीं माना जाता
Image Credit: my-lord.inसंबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पीठ ने यह नोट किया कि अब तक Indian Penal Code (IPC) की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद (2) की चुनौती का समाधान नहीं किया है. इस पर सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय की जाएगी
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 375 'बलात्कार' को लेकर है, इसके तहत अगर महिला की रजामंदी के बिना, जबरदस्ती से, धमकाकर, धोखे से, नशे में धुत करके, ऐसी स्थिति में जब वो अपनी कन्सेंट अभिव्यक्त न कर सके या जब उसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसके साथ पुरुष कोई ऐसा कृत करता है तो वह रेप माना जाएगा
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 375 में, बलात्कार की परिभाषा के तहत वैवाहिक बलात्कार का कहीं कोई जिक्र नहीं है. इस धारा के कुछ अपवाद हैं जिनमें दूसरा अपवाद यह स्पष्ट करता है कि मैरिटल रेप भारत में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है
Image Credit: my-lord.inIPC की धारा 375 का अपवाद (2) के अनुसार यदि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो यह रेप नहीं माना जाएगा, पत्नी की रजामंदी का महत्व नहीं है और विवाह के बाद पति अगर जबरदस्ती भी शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार नहीं होगा
Image Credit: my-lord.inमार्च, 2022 में Karnataka HC ने एक पति के खिलाफ अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने के आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह कहा था कि शादी का बंधन किसी भी आदमी को अपनी पत्नी के साथ शोषण या क्रूरता करने का लाइसेंस नहीं देता है. इस फैसले पर जुलाई, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने स्टे लागू कर दिया था
Image Credit: my-lord.inमैरिटल रेप का एक मामला मई, 2022 में Delhi High Court में आया था जिसमें खंडपीठ ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था, जहां Justice Rajiv Shakdher ने मैरिटल रेप को अपवाद बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया था वहीं Justice C Hari Shankar ने इसे अपहोल्ड किया था. इस खंडित के फैसले के खिलाफ याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है
Image Credit: my-lord.inपिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 के संदर्भ में यह कहा था कि महिलाओं को जबरदस्ती गर्भधारण (Forceful Pregnancy) से बचाने के लिए 'वैवाहिक बलात्कार' को 'रेप' की परिभाषा के तहत मानना जरूरी है
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