जानें कितने देशों के नियमों से बना है हमारा संविधान!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 26 Nov, 2024

संविधान दिवस

सबसे जटिल विविधताओं वाली आबादी के लिए बेहतर व्यवस्था प्रदान करने वाला संविधान आज 75 वर्ष का हो चुका है,

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75 वर्षों की यात्रा

देश के लोगों ने 26 जनवरी 1949 के दिन खुद को यह संविधान दिया था,

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कितने देशों से लिया गया संविधान

आइये जानतें हैं कि विश्व सबसे बड़े संविधान को कितने देशों के नियम-कानून को मिलाकर बनाया गया है, आइये जानते हैं....

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सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म

सोवियत रूस से समाजवाद और सेकुलरिज्म की अवधारणा ली गई है.

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दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है.

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आयरिश संविधान से

आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं.

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अमेरिका

अमेरिका से मौलिक अधिकार व तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का समान रूप से काम करना हैं,

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ब्रिटेन

ब्रिटेन से भारतीय संविधान में कैबिनेट सिस्टम और दो सदनीय व्यवस्था ली गई है.

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कनाडा

कनाडा से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की सलाहाकार के रूप में क्षेत्राधिकार,

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आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया से केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का आदेश लिया गया है.

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जापान से

जापान से देश में संसद की सर्वोच्चता का कानून लिया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट केवल किसी कानून को उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है.

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फ्रांस

फ्रांस से समानत और भाईचारा का कानून लिया गया है,

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खुद को दिया संविधान

बता दें कि देश के लोगों ने खुद को संविधान दिया है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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