विदेशी नागरिक को कैसे मिल सकती है भारत की Citizenship?

Ananya Srivastava

Image Credit: my-lord.in | 01 Aug, 2023

देश की नागरिकता हेतु कानूनी प्रावधान

देश की नागरिकता हेतु प्रावधान 'भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955' में निहित हैं, जिसके तहत देश की नागरिकता पांच तरीकों- जन्म, वंश, पंजीकरण, समीकरण और क्षेत्र के समावेश से पाई जा सकती है

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विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता

एक विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता इंडियन सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6 यानी 'समीकरण' से उन लोगों को मिल सकती है जो आवेदन से पहले 12 साल देश में रहा हो, जिसमें एक साल वो होना चाहिए जो आवेदन तिथि से बिल्कुल पहले पूरा हुआ हो

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सबसे पहले करें ये काम

आवेदन के लिए सबसे पहले आपको एमएचए की वेबसाईट (indiancitizenshiponline.nic.in) पर जाना होगा और फिर 'फॉर्म VIII, धारा 6(1)' भरना होगा

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जरूरी हैं ये दस्तावेज

वैध विदेशी पासपोर्ट, आवासीय अनुज्ञापत्र, एसबीआई को डिपॉजिट किये गए 1,500 रुपये के बैंक चालान की कॉपी, खुद का साइन किया हुआ और दो भारतीयों द्वारा साइन किये एफिडेविट जो आवेदक के किरदार की गवाही दें और दो लैंग्वेज सर्टिफिकेट जरूरी हैं

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इन अखबारों की कटिंग हैं अनिवार्य

ऐसे दो अलग-अलग तिथि या अलग अखबारों की कटिंग जो उस जिले में चलते हों जहां आवेदक रहता है; ये कटिंग आवेदन फॉर्म में शामिल उस भाषा में हों जिसमें आवेदक का नागरिकता हेतु आवेदन का इरादा है

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फॉर्म भरने-सबमिट करने के बाद करें ये काम

फॉर्म सबमिट करने के बाद 'एमएचए फाइल नंबर' को ट्रैकिंग के लिए संभालकर रखें, फिर फॉर्म का प्रिन्टआउट निकालें, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो उसपर चिपकाएं और अपने जिले के कलेक्टर, डीसी या डीएम ऑफिस में हार्ड कॉपी सबमिट कर दें

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