वोटर लिस्ट में नाम नहीं! तो क्या लड़ सकते है चुनाव

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 22 Oct, 2024

कई राज्यों में विधानसभा चुनाव

आगामी दिनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.

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वोटर लिस्ट में नाम नहीं!

ऐसे में सवाल है कि जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नाम उस राज्य के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है? आइये जानते है...

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नियमों के अनुसार

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ता है

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वोटर लिस्ट में नाम

तो उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए.

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राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में

अगर उस व्यक्ति का नाम राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित होगा.

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नाम जुड़वाने के लिए आवेदन

ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है.

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करें आवेदन

ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है.

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नामांकन के लिए अयोग्य

व्यक्ति का आवेदन स्वीकृत हो जाने पर उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद वह चुनाव लड़ने का पात्र हो जाएगा.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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