आगामी दिनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.
Image Credit: my-lord.inऐसे में सवाल है कि जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नाम उस राज्य के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है? आइये जानते है...
Image Credit: my-lord.inचुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ता है
Image Credit: my-lord.inतो उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए.
Image Credit: my-lord.inअगर उस व्यक्ति का नाम राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित होगा.
Image Credit: my-lord.inऐसे में अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है.
Image Credit: my-lord.inव्यक्ति का आवेदन स्वीकृत हो जाने पर उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद वह चुनाव लड़ने का पात्र हो जाएगा.
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