'CrPC की धारा 41a का उल्लंंघन हुआ है', बता बिभव कुमार ने HC से मांगी राहत 

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Jun, 2024

दिल्ली हाईकोर्ट

बिभव कुमार की जमानत याचिका की स्वीकार्यता Bail Plea Maintainabiity) पर दिल्ली हाईकोर्ट कल (1 जुलाई) फैसला सुनाने वाली है.

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बिभव कुमार

बिभव कुमार ने जमानत याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही गिरफ्तार किया.

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41ए का उल्लंघन

ऐसे गिरफ्तार किए जाने से मेरे मौलिक अधिकार का दुरुपयोग हुआ और इसलिए मैं यहां हूं. साथ ही आपने (दिल्ली पुलिस) 41A में बताए प्रोसीजर का उल्लंघन किया है.

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CrPC Section 41a

सीआरपीसी की धारा 41ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जब जरूरी नहीं है, तो पुलिस आरोपी को अपने सामने हाजिर होने का नोटिस भेजेगी.

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पुलिस भेजेगी नोटिस

सीआरपीसी की धारा 41ए इस बात पर भी जोड़ देती है कि पुलिस किसे नोटिस भेजेगी,

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आरोपी

पहला, जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई हो. दूसर, उसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी मिली हो. तीसरा, व्यक्ति पर गंभीर अपराध करने का संदेह हो.

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नियमों का उल्लंघन

बिभव ने अदालत को बताया है कि पुलिस ने इन प्रोजीसर का पालन नहीं किया. बल्कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

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जमानत याचिका की स्वीकार्यता

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार हुए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई करेगी.

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