बिन बताए पुलिस नहीं करेगी गिरफ्तार, जानें क्या कहती CrPC की धारा 41

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 28 Mar, 2024

बिन बताए पुलिस नहीं करेगी गिरफ्तार, जानें क्या कहती CrPC की धारा 41

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CrPC में क्या है प्रावधान?

गिरफ्तारी से संबंधित कई प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure-CrPC) की कई धाराओं में किया गया है.

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Section 41 और 41ए

उन्हीं में से हैं धारा 41 और 41A, जिसके तहत गिरफ्तारी के समय क्या करना चाहिए, इसके कुछ नियम बताए गए है.

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CrPC की धारा 41

इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है.

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पुलिस नहीं देगी सूचना

इसके लिए पुलिस को इसकी गिरफ्तारी से पहले सूचना देने की भी जरूरत नहीं है.

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CrPC की धारा 41ए

वैसे मामले जिनमें सात साल से कम अवधि की सजा का प्रावधान है तो ऐसी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भेजना अनिवार्य है.

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बिन बताए नहीं होगी गिरफ्तारी

धारा 41A के अनुसार उपरोक्त मामलों में पुलिस बिना सूचना दिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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नोटिस भेजेगी पुलिस

अगर पुलिस किसी को नोटिस भेजती है तो व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि तय समय पर पुलिस के सामने हाजिर हो.

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बिना नोटिस के हुई गिरफ्तारी

अगर पुलिस बिना नोटिस दिए ही गिरफ्तार कर लेती है तो व्यक्ति को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल सकती है.

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