Criminal matters में अपील का अधिकार

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 05 Aug, 2023

CrPC Section 372

सीआरपीसी या किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक (statutory) प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी निर्णय या आपराधिक अदालत के आदेश से अपील नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, अपील करने का कोई निहित अधिकार नहीं है क्योंकि पहली अपील भी वैधानिक सीमाओं के अधीन होती है

Image Credit: my-lord.in

CrPC Section 372-394

धारा 372-394 तक अपील के प्रावधानों को बताया गया है। अपील को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी) में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इसे निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक परीक्षा के रूप में बताया जा सकता है। यह एक कानूनी कार्यवाही है जिसमें निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है

Image Credit: my-lord.in

अपील करने का अधिकार

कानून उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है जिसे किसी अपराध के लिए परिस्थितियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय में दोषी ठहराया गया है; अगर पीड़ित का कोई सगा -सम्बंधी नहीं है तो उन मामलों में राज्य सरकार उसकी तरफ से पैरवी करता है

Image Credit: my-lord.in

Appellate Court

सामान्य तौर पर, सत्र न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में अपील को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के समान सेट को नियोजित किया जाता है। देश में अपील की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय है और इसलिए अपील के मामलों में इसे सबसे व्यापक विवेकाधीन और पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं

Image Credit: my-lord.in

राज्य सरकार द्वारा अपील

राज्य सरकार को लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को अभियुक्त व्यक्ति की सजा की अपर्याप्तता के आधार पर या तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया है

Image Credit: my-lord.in

Indian Constitution Article 136

इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: न्यायालय में कब दाखिल की जाती है Police Report?

अगली वेब स्टोरी