आरुषि मर्डर केस में Circumstantial Evidence का महत्व

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 03 Aug, 2023

Circumstantial evidence एक अपवाद

आपराधिक मामलों में यह नियम है कि आरोपी को सजा गवाहों के साक्ष्य या सबूतों के आधार पर न्यायालय अपना फैसला सुनाता है, किंतु इसका एक अपवाद ये भी है कि अगर कोर्ट के पास कोई ठोस साक्ष्य या गवाह का अभाव है तो कोर्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधर पर भी अपना फैसला सुना सकता है।

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अप्रत्यक्ष साक्ष्य

परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पीछे हमेशा एक मिथक होता है कि यह किसी को उसके कार्य के लिए दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट है क्योंकि साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय परिस्थितियों पर आधारित होता है। हालाँकि, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता है तो मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।

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प्रासंगिक तथ्य

परिस्थितिजन्य साक्ष्य' में सभी प्रासंगिक तथ्य (Relevant Facts) शामिल होते हैं। यह द्वितीयक साक्ष्य नहीं है यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है और यह केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है।

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परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनिवार्यताएँ

एक तथ्य जो न्यायालय के समक्ष रखा जाता है और वह तथ्य स्वयं हमें कार्यवाही के अपराध के बारे में कुछ नहीं बताता है। यह कार्रवाई के क्रम के तत्वों में से एक नहीं है, लेकिन यह अदालत को कुछ धारणाएं या कुछ अनुमान लगाने की अनुमति देता है जो इसे दूसरे तथ्यों को परिभाषित करने में सक्षम होने के बहुत करीब लाता है जो सीधे कार्रवाई की श्रृंखला से संबंधित हैं।

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परिस्थितिजन्य साक्ष्य - दोषसिद्धि का एकमात्र आधार

किसी अभियुक्त व्यक्ति का कबूलनामा सबसे अच्छा सबूत माना जाता है अगर यह स्वैच्छिक है, ऐसा करने के लिए आरोपियों को तब तक पीड़ा दी जाती है जब तक वे कबूल नहीं कर लेते, और उनके कबूलनामे को उनके खिलाफ अपराध के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

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आरुषि-हेमराज मर्डर केस

यह एक ऐसा मामला था जिसमें न ही कोई ठोस सबूत मिल रहे थे और न ही कोई गवाह। यह मामला पूर्णत: परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर था, और उसी के आधार पर इसका निर्णय सुनाया गया।

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