क्या बच्चों को जेल में रखा जा सकता है?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Sep, 2024

छोटी उम्र में अपराध

छोटी उम्र में अपराध की ओर कदम बढ़ाने वाले छात्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है,

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Child In Conflict With Law

कानून का उल्लंघन करनेवाले बच्चों को चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ (Child In Conflict With Law) कहा जाता है.

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जुवेनाइल जस्टिस (बाल संरक्षण और देखभाल) अधिनियम, 2015

और नाबालिग बच्चें (18 वर्ष से कम उम्र) जो कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं उनके साथ जुवेनाइल जस्टिस (बाल संरक्षण और देखभाल) अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जाती है.

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जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 10

वहीं जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जब किसी बच्चे को पुलिस पकड़ती है तो उसे जुवेनाइल पुलिस यूनिट और बाल कल्याण अधिकारी के पास रखा जाता है.

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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड(JJB) को सख्त हिदायत दी है कि वे नाबालिग बच्चों के अपराध में मूकदर्शक नहीं बने रहे.

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बाल शोषण से जुड़े मामले

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शोषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है, खासकर पुलिस तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है.

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बच्चों को तुरंत जमानत देने का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है उसे तुरंत जमानत केने का प्रावधान है.

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बच्चों को लॉकअप नहीं

अगर बच्चे को जमानत नहीं दी जाती है तो भी उसे पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती है.

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